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Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025: दिव्यांगों के लिए ₹10 लाख बिज़नेस लोन व ₹5 लाख सब्सिडी, आवेदन प्रक्रिया

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बिहार सरकार ने दिव्यांग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025” की शुरुआत की है। इस पहल के तहत लाभार्थी को ₹10 लाख तक की मदद प्रदान की जाती है — जिसमें ₹5 लाख पूर्ण अनुदान (subsidy) शामिल है और ₹5 लाख ब्याज-मुक्त ऋण (interest-free loan) मिलता है¹। यह योजना विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का एक विशिष्ट श्रेणी है, जिसे चरणबद्ध तरीके से शुरू किया गया है तथा प्रारंभ में 100 लाभार्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा¹।

इस लेख में आप जानेंगे कि इस योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, कौन-सी पात्रता और दस्तावेज़ आवश्यक हैं, और इस योजना से प्राप्त लाभों का पूरा विवरण—जिससे आप आसानी से आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकें।

Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025 – Overview


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Eligibility - Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025 

यदि आप Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025 में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:

1. राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए
आवेदक को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. आयु सीमा
आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह आयु सीमा योजना की पात्रता के लिए निर्धारित की गई है।
3. दिव्यांग प्रमाण पत्र
आवेदक के पास मान्यता प्राप्त संस्था से जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। यह प्रमाण पत्र आपके दिव्यांगता की पुष्टि करता है।
4. न्यूनतम शैक्षिक योग्यता
आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। यह शैक्षिक योग्यता योजना में आवेदन के लिए आवश्यक है।

Important Document - Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025 

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र
  • 12वीं की मार्कशीट
  • बैंक पासबुक / रद्द चेक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • हस्ताक्षर
  • मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें – Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025

यदि आप Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025 में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं


2. पंजीकरण करें

“पंजीकरण” बटन पर क्लिक करें।
आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी भरें:
  • आधार नंबर
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • पासवर्ड सेट करें
OTP के माध्यम से मोबाइल नंबर सत्यापित करें।
पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें। 

3. लॉगिन करें
  • पंजीकरण के बाद, “लॉगिन” बटन पर क्लिक करें।
  • आधार नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें। 


4. आवेदन फॉर्म भरें
  • मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के लिंक पर क्लिक करें।
आवश्यक जानकारी भरें:
  • व्यक्तिगत विवरण
  • शैक्षणिक योग्यता
  • व्यवसाय का प्रकार
  • परियोजना की लागत आदि 
5. दस्तावेज़ अपलोड करें

आवेदन में मांगे गए सभी दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें:
  • आधार कार्ड
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक या रद्द चेक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • हस्ताक्षर का नमूना 
6. आवेदन सबमिट करें
  • सभी जानकारी और दस्तावेज़ सही से भरने के बाद, “सबमिट” बटन पर क्लिक करें। 
7. स्लिप डाउनलोड करें
  • आवेदन सबमिट करने के बाद एक अधिसूचना स्लिप प्राप्त होगी।
  • इसे डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें। 

🔍 महत्वपूर्ण जानकारी

लाभार्थी: बिहार राज्य के दिव्यांग नागरिक।
वित्तीय सहायता: ₹10 लाख (₹5 लाख अनुदान + ₹5 लाख ब्याज-मुक्त ऋण)।
लागू तिथि: 26 अगस्त 2025।

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निष्कर्ष (Conclusion)

Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025 बिहार सरकार की एक विशेष पहल है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाती है—जिसमें ₹5 लाख पूर्ण अनुदान और ₹5 लाख ब्याज-मुक्त ऋण शामिल है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सरल और स्पष्ट है, और पात्रता मानदंड जैसे बिहार निवासी होना, आयु 18–50 वर्ष, 12वीं पास होना, और मान्यता प्राप्त संस्था से दिव्यांग प्रमाण पत्र होना सभी को पूरा करना अनिवार्य है।

इस योजना का लाभ उठाकर दिव्यांग नागरिक स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यदि आप पात्र हैं, तो आज ही उद्यमी पोर्टल पर जाकर आवेदन करें और इस योजना का पूरा लाभ प्राप्त करें।

❓ FAQs – Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025

1. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
बिहार राज्य के दिव्यांग नागरिक जो 18–50 वर्ष की आयु के हैं, 12वीं पास हैं और उनके पास मान्यता प्राप्त संस्था से दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
2. योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है?
लाभार्थियों को कुल ₹10 लाख की सहायता दी जाती है, जिसमें ₹5 लाख अनुदान (subsidy) और ₹5 लाख ब्याज-मुक्त ऋण शामिल है।
3. ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जा सकता है?
आवेदन करने के लिए udyami.bihar.gov.in पर जाएँ, पंजीकरण करें, लॉगिन करें, आवेदन फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
4. आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं?
आवश्यक दस्तावेज़ों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), दिव्यांग प्रमाण पत्र, 12वीं मार्कशीट, बैंक पासबुक/रद्द चेक, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर शामिल हैं।
5. आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?
आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया 26 अगस्त 2025 से शुरू हुई है। अंतिम तिथि और अपडेट्स के लिए हमेशा udyami.bihar.gov.in चेक करें।

 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य मार्गदर्शन (informational purpose) के लिए है। हमने इसे सरकारी स्रोतों और विश्वसनीय समाचार माध्यमों के आधार पर तैयार किया है, लेकिन योजना से संबंधित अधिकृत नियम, पात्रता, आवेदन तिथि और लाभ में परिवर्तन सरकार द्वारा कभी भी किया जा सकता है।
अतः, आवेदन करने से पहले कृपया हमेशा आधिकारिक पोर्टल udyami.bihar.gov.in पर जाकर ताज़ा जानकारी और दिशा-निर्देश देखें। इस लेख में उल्लिखित किसी भी जानकारी के आधार पर होने वाले परिणामों के लिए लेखक या वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होंगे।

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